Thursday, May 7, 2020

Iec Code या Import Export Code क्या होता हे और किस प्रकार ले?

Import Export Code kese le:-

दोस्तों आप अगर कोई व्यापर या बिजनेस कर रहे हे. और आप अपना प्रोडक्ट या कच्चा माल दुसरे देशो मे बेचना चाहते हे तो आप को कुछ लाइसेंस की जरुरत पड़ती हे. तो आज हम आप को इसमें एसे ही एक लाइसेंस के बारे मे जानकारी देंगे जो की हे. Import Export Licence जिसको आम भाषा मे व्यापरी लोग Import export code या IEC code के नाम से भी जानते हे. तो दोस्तों आप लोग समझ गये होंगे की ये तीनो एक ही रजिस्ट्रेशन हे जिनको अलग अलग नामो से पुकारा जाता हे.

यदि आप Import export code लेना चाहते हे तो आप इन से भी संपर्क कर सकते हे
Price:- 1000 ₹
Company Name:- Licensewale
Contact Number:- 8505028787
Website:- licensewale.com

तो आइये आप  को हम IMPORT Export Licence या  Import export code  की पूरी जानकारी देते हे.


1. Import Export Licence या Import Export Code क्या होता हे:-

Import export code एक 10 अंकों का कोड होता है जिसे आप अपनी फर्म या खुद के नाम से अप्लाई कर सकते हैं. IEC code विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी किया जाता है. ताकि वे भारत से क्रॉस बोर्डर Business की अनुमति दे सकें. माल के आयात और निर्यात में लगे सभी  Business  को आयात निर्यात कोड लेने की आवश्यकता होती है. Import export code या Import Export Licence की वैधता लाइफ टाइम के लिये होती हे जिसके कारण इसको रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता हे. Iec code एक केंद्रीकृत पंजीकरण है. इसलिए, अधिकांश संगठनों के लिए IEC code को लेने की सिफारिश की जाती है, भले ही उन्हें Import export code लेने की आवश्यकता नहीं हो. आवंटित Import export code अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में शामिल होने के लिए एक व्यवसाय प्रमाण पत्र है.


2. Iec code या  Import export code की कहाँ- कहाँ यूज़ होता हे:-

जब भारत में सामान आते हैं तो सभी आयातकों को अपने आईई कोड का जिक्र करना होगा. भारत से अपने सामान निर्यात करते समय सभी निर्यातकों को अपने Ie कोड का जिक्र करना होगा. कस्टम क्लीयर करते समय आयातकों  को  Iec code को  देना चाहिए. विदेशो से बैंकों मे  लेन करने  के  लिए आयातकों  IEC code की आवश्यकता होती है. निर्यातकों के लिए, शिपमेंट भेजते समय Import export code जरुरत होती हे और बैंकों को विदेशों से धन प्राप्त करते समय निर्यातकों को Iec code की आवश्यकता होती है. एक्सपोर्ट सब्सिडी लेने के लिए एक्सपोर्टर्स को Iec code लाइसेंस की जरूरत होती है. विदेशी ग्राहकों को पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए बैंक को Import Export Licence की आवश्यकता होती है. फूड लाइसेंसिंग और एपीडा लाइसेंसिंग के लिए Import Export Licence जरुरत पड़ती  है.


3. Import Export Licence या  Iec code के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट:-

IEC Registration प्राप्त करने के लिए, 
1.Pan Card की एक कॉपी 
2. Aadhar Card की एक कॉपी,
3. Cancel Cheque की एक कॉपी जिस पर नाम प्रिंट हो,
4. Passport size photo 
5. व्यवसाय के पते का प्रमाण(लाइट का bill , किराया नामा (Rent Agreement)). 



Import export code लेने की प्रक्रिया:-

1. IEC registration:- सरकारी प्रसंस्करण समय के अधीन, आप 7 दिनों में आयात निर्यात कोड (IE कोड) प्राप्त करते हैं.
2. आवेदन की तैयारी:- एक कर विशेषज्ञ आपके IE कोड आवेदन को आवश्यक प्रारूप में आवश्यक प्रारूप में तैयार करेगा और आवेदन में अपना हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
3. आवेदन प्रसंस्करण:- आवेदन तैयार होने के बाद, IE कोड के आगे प्रसंस्करण और आवंटन के लिए विदेशी व्यापार निदेशालय को IE कोड आवेदन जमा करें।
4. IEC Allocation:- एक बार आवेदन और संलग्न सहायक दस्तावेज सत्यापित किए जाने के बाद, विदेश व्यापार निदेशालय आपके व्यापार के लिए एक IE कोड आवंटित करेगा।

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