Thursday, June 18, 2020

अब घर बेठे ले GST Registration in ajmer और इसकी जानकारी.

GST Registration के  लिए आवश्यक दस्तावेज



 Documents list  For Proprietorship Firm In Ajmer :
      
        PAN Card
       Aadhar Card
       Colour Photo
       Business Address Proof (Electricity bill / NOC / Rent Agreement, etc.)
       Current Bank Account Statement / Cancelled Cheque

 Documents list For Partnership Firm In Ajmer :

       PAN Card of Partnership Firm
       PAN Card of Partners
       Aadhar Card of Partners
       Colour Photo of Partners
       Business Address Proof (Electricity bill / NOC / Rent Agreement, etc.)
       Current Bank Account Statement / Cancelled Cheque

 Documents list For LLP Firm In Ajmer :

       PAN Card of LLP
       PAN Card of Partners
       Aadhar Card of Partners
       Colour Photo of Partners
       Business Address Proof (Electricity bill / NOC / Rent Agreement, etc.)
       Current Bank Account Statement / Cancelled Cheque
       Certificate of Incorporation
       LLP Agreement.

Documents list For Company In Ajmer :

       PAN Card of Company
       PAN Card of Directors
       Aadhar Card of Directors
       Colour Photo of Directors
       Business Address Proof (Electricity bill / NOC / Rent Agreement, etc.)
       Current Bank Account Statement / Cancelled Cheque
       Certificate of Incorporation
       MOA, AOA.

GST Registration Rules In Ajmer

1. अनिवार्य पंजीकरण ( Mandatory Registration) ;- 

जब आपके व्यापार की कुल वार्षिक बिक्री / Annual Turnover.

1 April 2020 से शुरू होने वाले सभी Business जिनकी वार्षिक बिक्री (sale) 40 लाख (कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में 20 लाख) से अधिक हैं तो अनिवार्य रूप से GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और GST के नियमो के पालन करना होगा.  इस नई GST limit में ध्यान रखने लायक बाते कुछ इस प्रकार है:-

A. 40 लाख वाली लिमिट 1 अप्रैल 2019 के वित्तीय वर्ष से लागु हे.
B. यह लिमिट केवल Sale of Goods पर ही लगती है, Services के लिए यह लागू नहीं होती.
C. Inter State Supply होने पर भी यह limit लागू नहीं होती है.

इसके साथ ही निम्न को भी Mandatory GST Registration in ajmer लेना होगा.

अनिवासी भारतीय (NRI), ई-कॉमर्स संस्थाए (E-Commerce), कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं, टीडीएस के लिए पात्र व्यक्ति (TDS Deductor)

2. Voluntary Registration:-  स्वैच्छिक पंजीकरण

सामान्यत तोर पर अगर आपके व्यापार टर्नओवर 40 लाख/ 20 लाख से अधिक नहीं है तो आपको जीएसटी पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर आप GST रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है तो आप स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. जिससे  कई तरह के लाभ मिलते हे. 

Gst Registration से व्यवसाय को कई सारे लाभ मिलते है.
1. इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलना.
2. बिना रोकटोक के Interstate Supply करना.
3. ई – कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा व्यापार करने की आजादी.
4. वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होना.

Types of GST Registration In Ajmer:-

A. Regular GST Registration In Ajmer:- सामान्य रजिस्ट्रेशन
Regular Dealer के अंदर वे सभी व्यापारी आते है जो सामान्य रूप से वस्तुओ और सेवाओ की सप्लाई करते है. और जो किसी विशेष स्कीम या आधार के तहत (जैसे कम्पोजीशन स्कीम या Foreign NRI) आवेदन नहीं करते है.

ऐसे Business या व्यापार के लिए Regular Dealer के आधार पर GST Registration किया जाता है. व्यापारी अनिवार्य रूप से या स्वैच्छा से से इसके तहत GST Registration करवा सकते है.

B. Composition GST Registration In Ajmer:-  कम्पोजीशन स्कीम 
Composition Scheme को छोटे और तय बिक्री वाले व्यपारियो के लाया गया है, ताकि छोटे व्यापार के लिए GST की प्रक्रिया को और आसान बनाया| यह एक विकल्प है अगर व्यापारियों की वार्षिक कुल बिक्री 1.5 करोड़ से कम है वे कम्पोजीशन स्कीम के तहत GST Registration ले सकते है.

GST Rates in Composition  Scheme;-

Composition Scheme में हर तिमाही की टोटल सेल पर सीधे निम्न दरों से GST का भुगतान करना होता हैं| जहाँ Normal Scheme में सामान्य रूप से सेल पर 18% GST लगता हैं और ख़रीदे गए माल पर चुकाए गए GST की Input Credit मिल जाती हैं वही कम्पोजीशन स्कीम में सीधे सेल पर 1% या 5% दर से टैक्स लगता हैं और Input Credit नहीं मिलती हैं.

1. Trader or Manufacturer – 1% GST (0.5% CGST + 0.5% IGST)
2. Restaurants – 5% GST (2.5% CGST + 2.5% IGST)

Composition Scheme – Important Rules In Ajmer

1. वे Input Credit के लिए क्लेम नहीं कर सकते.
2. उन्हें एक Fixed Rate से अपने Turnover पर GST Pay करना होगा.
3. वर्ष में Goods की सप्लाई के साथ अधिकतम 5 लाख तक की Services प्रदान की जा सकती है.
4. जिन वस्तुओ पर GST नहीं लगता व्यापारी उस माल की सप्लाई नहीं कर सकते.
5. Composition Dealer अंतर-राज्य आपूर्ति (Inter State Supply) नहीं कर सकते.
6. Dealer को Reverse Charge Mechanism लेनदेन के तहत सामान्य दरो पर टैक्स का भुगतान करना होगा|
7. जहाँ व्यापार हो रहा है वहा व्यापारी को दर्शाना होगा की वह Composition Scheme के तहत व्यापार कर रहा है.
8. कम्पोजीशन स्कीम के तहत व्यापारी अपने कस्टमर से GST वसूल नहीं कर सकता. उसे अपनी जेब से ही GST भुगतान करना होगा, इस कारण उसे Tax Invoice की जगह Bill of Supply इशू करना होगा.
9. जीएसटी के भुगतान में  की गई आपूर्ति पर जीएसटी, रिवर्स चार्ज पर टैक्स और अपंजीकृत डीलर से खरीद का टैक्स शामिल होगा.
10. इसमें डीलर को पुरे वर्ष के दौरान 4 Monthly Return File करने होंगे. जो हर तिमाही के बाद और अगले महीने की 18 तारीख को भरे जाएँगे. तिमाही रिटर्न में GSTR-4 दाखिल करना होता है, इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक एक वार्षिक रिटर्न GSTR-9A दाखिल करना होगा.

C. Foreign Non-Resident Taxpayer :-

Foreign Non Resident Taxpayer यानी एक अनिवासी विदेशी करदाता, जिसमे कोई व्यक्ति या कंपनी हो सकती है जो किसी भी माध्यम से भारत के किसी भी स्थान पर माल या सेवाओं या दोनों की कर योग्य सप्लाई करने में लगा हुआ है, लेकिन व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है| उनके लिए GST Registration की एक अलग प्रक्रिया बनी होती है, जो उनके द्वारा पूरी की जाती है.

D. Input Service Distributor :-

इनपुट सेवा वितरक (ISD) एक व्यवसाय है जो अपनी Branches द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं के लिए चालान प्राप्त करता है. यह Input Tax Credit को सभी Branches में वितरित कर देता है जहाँ सेवाओ का चलान काटा गया था.

E. Tax deductor
F.  E-commerce operator
G. Government department & UN bodies

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